Akshay Kumar AI Video: बीते दिनों बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था. जिसमें वो महर्षि वाल्मीकि के रोल में दिखाई दिए. इस वीडियो के वायरल होने के बाद एक्टर न सिर्फ नाराज हुए बल्कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए वीडियो को सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाने का आदेश दिया है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीपफेक वीडियो को बताया ‘चिंताजनक’
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्टर अक्षय कुमार के एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और मॉर्फ्ड तस्वीरों के प्रसार पर कड़ी आपत्ति जताई है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस तरह का ‘कंटेंट’ न केवल उनके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है, बल्कि इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं’. बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा? जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने अक्षय कुमार को एकतरफा अंतरिम राहत देते हुए कहा कि ऐसी सामग्री न केवल प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी संभावित खतरा है. जस्टिस ने कहा, ‘मॉर्फिंग इतनी जटिल और भ्रामक है कि यह पहचानना लगभग असंभव है कि ये अक्षय कुमार की असली तस्वीरें/वीडियो नहीं हैं.’
कोर्ट ने कहा, ‘अक्षय कुमार के व्यक्तित्व और नैतिक अधिकारों का उल्लंघन और उन पर असर डालने के अलावा ऐसे वीडियो उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं और समाज तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल और व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं. जो स्पष्ट रूप से ऐसी सामग्री बनाने वालों का एजेंडा प्रतीत होता है.’
अक्षय कुमार ने दी सफाई
वहीं, विवाद बढ़ने के बाद अक्षय कुमार की टीम की ओर से बयान सामने आया है. इसमें यह साफ किया गया कि यह वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और एक्टर का इससे कोई लेना-देना नहीं है. टीम ने कहा कि ‘यह वीडियो अक्षय कुमार ने नहीं बनाया है. यह AI के जरिए से बिना अनुमति के तैयार किया गया है.”
डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लगा बैन
बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियो को हटाने का आदेश YouTube, Facebook, Instagram, X (Twitter), और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों को दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि भविष्य में इस तरह के वीडियो दोबारा अपलोड न हों, इसके लिए कड़े निगरानी तंत्र बनाए जाएं.
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