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राजस्थान में 3 नए आरटीओ कोड जारी, RJ-62, RJ-63 और RJ-64 से इन तीन जिलों की होगी पहचान

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जयपुर: राजस्थान में नवगठित तीन जिलों के लिए नया आरटीओ (पंजीयन) कोड़ जारी कर दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से घोषित जिलों में भजनलाल सरकार की ओर से कायम रखे गए नवगठित अनूपगढ़-श्रीगंगानगर, डीग और खैरथल-तिजारा से संबधित वाहनों के नंबर आंवटित किए कोड़ से जारी होंगे और पहचान बनेंगे। इन तीन जिलों के लिए आदेश जारीराज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में शासन सचिव एवं आयुक्त शुचि त्यागी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनूपगढ़-श्रीगंगानगर, डीग और खैरथल-तिजारा जिलों के लिए आदेश जारी किए गए है। सयुंक्त परिवहन आयुक्त के हस्ताक्षर से जारी आदेश पत्र में बताया गया है कि राज्य में नवगठित जिला परिवहन कार्यालयों के पंजीयन अधिकारी को मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 41 की उप धारा 6 के अंतर्गत राजस्थान राज्य के वाहनों का पंजीयन करने के लिए आवंटित शब्द समुह आरजे ( RJ) के पश्चात उनके पद नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड़ वाहनों के नंबर के पहले से लिखा जाएगा। RJ-62, 63 और 64 नंबर आरटीओ कोड़ जारीपत्र के अनुसार, जिला परिवहन कार्यालय अनूपगढ़-श्रीगंगानगर को पंजीयन कोड (आरटीओं कोड़) RJ-62, जिला परिहवन कार्यालय डीग को आरटीओ कोड़ नंबर RJ -63, एवं जिला परिहवहन कार्यालय खैरथल तिजारा को RJ -64 आवंटित किया गया है। अब इन जिलों के डीटीओं कार्यालय में होने वालों वाहनों का पंजीयन यानि रजिस्ट्रेशन में होने वालों को इन आंवटित आरटीओं कोड़ का उपयोग कर पहचाना जाएगा। ऐसे में अब नए नंबरों के आधार पर वाहन शहर में घूमते हुए नजर आएंगे।
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