क्या ट्रेन के टॉयलेट में पानी न होने पर कर सकते हैं शिकायत?
जी हां, ट्रेन का टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं और आपको पानी नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बता दें, भारतीय रेलवे ने कई ऐसे नियम हैं, जिनका पालन हर एक यात्री को करना अनिवार्य है, लेकिन अगर भारतीय रेलवे के कारण किसी भी यात्री को असुविधा होती है, वह शिकायत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है।
क्या मिलता है मुआवजा?

अगर आप ट्रेन का टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें पानी नहीं हैं, तो बता दें, शिकायतत करने पर आपको मुआवजा मिल सकता है। दरअसल पिछले साल विशाखापट्टनम जिले के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिऐड्रेसल कमीशन ने दक्षिण मध्य रेलवे को लेकर एक फैसला सुनाया था, जिसमें कमीशन की ओर से दक्षिण मध्य रेलवे को एक रेलवे यात्री को 25000 रुपए मुआवजे के तौर पर देने के लिए कहा गया था।
क्या थी रेलवे यात्री की शिकायत?

दरअसल पिछले एक यात्री तिरुमाला एक्सप्रेस की AC कोच सफर कर रहा था। इसी दौरान जब उसने ट्रेन के टॉयलेट का इस्तेमाल किया तो उसमें पानी नहीं आ रहा था, यहां तक की AC भी नहीं चल रहा था। जिसके कारण यात्री ने कंज्यूमर कोर्ट में रेलवे की शिकायत कर दी। जिसके बाद शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विशाखापट्टनम जिले के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन ने दक्षिण मध्य रेलवे को मुआवजा देने का फैसला सुना दिया था। साथ ही ये भी कहा कि भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेसिक सुविधा से वंचित रखा।
क्या कंज्यूमर कोर्ट में कर सकते हैं रेलवे की शिकायत
जी हां, अगर आप भारतीय रेलवे की ट्रेनों के किसी भी कोच में ट्रैवल कर रहे हैं और उस दौरान आपको भारतीय रेलवे द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में कमी या लापरवाही दिखाई देती है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और बेझिझक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यात्रा करने वाले हर एक नागरिक को इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए।
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