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अखिलेश यादव के विधायक रमाकांत यादव को एक साल की जेल, 9 साल पुराने मामले में मिली सजा

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वाराणसीः आजमगढ़ के स्पेशल मैजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की कोर्ट ने फूलपुर-पवई के सपा विधायक रमाकांत यादव को सरकारी काम में बाधा और चक्काजाम के मामले में एक साल कैद और ₹2700 अर्थदंड की सजा सुनाई है। रमाकांत ने साल 2016 में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान दो लाख नकद रुपये पकड़े जाने पर एक गाड़ी छुड़वाने के लिए चौकी में हंगामा किया था।

यह है पूरा मामला
दरअसल 3 फरवरी 2016 को आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह, ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान अंबारी चौक पर जयप्रकाश यादव उर्फ मंशा यादव के वाहन से लगभग दो लाख रुपये बरामद किए गए। जयप्रकाश के पकड़े जाने की सूचना पर रमाकांत यादव अपने दो ढाई सौ समर्थकों के साथ पहुंचे और अंबारी चौकी पर उन्हें छुड़ाने का दबाव बनाने लगे।

समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया था
रमाकांत यादव ने अपने समर्थकों के साथ चक्का जाम कर दिया। इससे चौक पर अफरा-तफरी मच गई और लोक शांति भंग हुई। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सपा विधायक रमाकांत यादव, चंद्रभान, मन्ना उर्फ शेष नारायन, रंगेश यादव तथा रजनीश के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में पेश की।
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