नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को आज बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। इसी के साथ अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। इरफान लगभग दो साल से जेल में बंद हैं। गिरफ्तारी के बाद उनको कानपुर जेल में रखा गया था, बाद में महाराजगंज जेल भेज दिया गया था। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत अर्जियों को भी अदालत ने मंजूर कर लिया है। कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान को सात साल की सजा सुनाई थी इस वजह से उनकी विधायकी रद्द हो गई थी।
इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से विधायक थे। जाजमऊ में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया था कि 22 नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी ने उसके प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इस मामले में इरफान सोलंकी समेत उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत पहलवान और शरीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। कानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने इरफान समेत अन्य आरोपियों को सात साल की सजा सुनाई थी। इस वजह से इरफान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी और सीसामऊ सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा।
अखिलेश यादव ने इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा और सीमामऊ सीट फिर से सपा के पाले में आ गई। पुलिस ने इरफान समेत अन्य आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया जिसके बाद इरफान ने जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन की बेंच ने इससे पहले दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इरफान को रंगदारी समेत अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है इसलिए अब जल्द ही जेल से उनकी रिहाई हो सकती है।
The post SP Leader Irfan Solanki Gets Bail In Gangster Case : सपा नेता इरफान सोलंकी को बड़ी राहत, गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, सजा के चलते गई थी विधायकी appeared first on News Room Post.
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