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Anil Ambani's Petition Against SBI Dismissed : अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से लगा झटका, एसबीआई के खिलाफ दायर याचिका खारिज

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नई दिल्ली। कारोबारी अनिल अंबानी की उस याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया जो उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के खिलाफ दायर की थी। दरअसल रिलायंस कम्युनिकेशंस और इसके प्रमोटर-निदेशक अनिल अंबानी को इसी साल जून में एसबीआई ने फ्रॉड घोषित कर दिया था। इसी को चुनौती देते हुए अनिल अंबानी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और डॉ. नीला गोखले की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज कर दिया।

एसबीआई की ओर से कहा गया था कि रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपने लोन की शर्तों का पालन नहीं किया और इस वजह से बैंक को 2,929 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। इसी मामले में अनिल अंबानी की कंपनी को दिसंबर 2023, मार्च 2024 और सितंबर 2024 में कारण बताओ नोटिस भेजे गए थे। इन नोटिस पर कंपनी की ओर से भेजे गए उत्तर की समीक्षा के बाद स्टेट बैंक की ओर से कहा गया था कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी को फ्रॉड कैटेगरी में डाल दिया था।

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बता दें कि 17 हजार करोड़ रुपए से जुड़े बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच जारी है। हाल ही में सीबीआई ने अनिल अंबानी के घर और उनसे जुड़े अन्य परिसरों पर छापा मारा था। जबकि उससे पहले इसी केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अनिल अंबानी को बुलाकर उनसे पूछताछ भी की थी। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से जुड़े मुंबई और मध्य प्रदेश के परिसरों पर अभी 30 सितंबर को ही ईडी ने छापा मारा था। इससे पहले भी कई जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जा चुकी है।

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