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फरीदाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में एक अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने सबूतों की कमी के कारण आरोपी की दो बहनों को बरी कर दिया है। यह मामला 17 जून 2021 को डबुआ थाना में दर्ज हुआ था, जब किशोरी की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 14 जून को उनकी बेटी का अपहरण कर लिया गया।


पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के कब्जे से मुक्त कराया

27 जून 2021 को पुलिस ने किशोरी को बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन से सुरक्षित निकाल लिया और आरोपी अहसान को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाली दो बहनें थीं, जिन्होंने अपने भाई अहसान का नंबर उसे दिया था। दोनों के बीच फोन पर बातचीत शुरू हो गई। अहसान, जो एक चालक था, पहले से ही अपनी पत्नी को छोड़ चुका था।


दुष्कर्म के बाद निकाह का मामला

14 जून 2021 को अहसान फरीदाबाद आया और किशोरी को मिलने के लिए बुलाने लगा। पड़ोस की महिलाओं ने किशोरी को मिलने के लिए प्रेरित किया। आरोप है कि अहसान ने किशोरी को सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और फिर उसे दमोह ले गया। 21 जून 2021 को उसने किशोरी से निकाह कर लिया और इस दौरान कई बार दुष्कर्म किया। जब पड़ोस की महिला का पति दमोह आया, तब किशोरी ने उसके साथ घर जाने की इच्छा जताई। इस पर अहसान भी उनके साथ आया और पुलिस ने किशोरी को मुक्त कर लिया।


पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

किशोरी के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अहसान के अलावा उसकी दो बहनों को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया, जिसमें 21 गवाह शामिल थे। सरकारी वकील सुरेश चौधरी ने गवाहों की गवाही कराई। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने अहसान को 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।


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