जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में किराये पर दिए जाने वाले निजी और कॉमर्शियल वाहनों को लेकर बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी किया गया है। पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में अब बिना अनुमति और नियमों के खिलाफ वाहन किराये पर देना गैरकानूनी माना जाएगा।
अपर पुलिस आयुक्त डॉ. रामेश्वर सिंह ने नया आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि RENT A CAB SCHEME, 1989 के तहत लाइसेंस प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य किसी भी निजी वाहन को किराये पर देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह कदम शहर में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों में किराये के वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाया गया है।
यह हैं लागू किए गए 12 महत्वपूर्ण नियम:
1️⃣ किराये पर वाहन देने के लिए RENT A CAB SCHEME, 1989 के तहत वैध लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
2️⃣ लाइसेंस की वैधता 5 वर्षों की होगी और समय रहते उसका नवीनीकरण जरूरी है।
3️⃣ केवल उन्हीं वाहनों को किराये पर दिया जा सकेगा, जिनके पास मोटर वाहन अधिनियम की धारा 88(9) के तहत परमिट हो।
4️⃣ निजी वाहन किसी भी स्थिति में किराये पर देना प्रतिबंधित रहेगा।
5️⃣ वाहन किराये पर देने वाली फर्म के पास 24x7 एक्टिव टेलीफोन सुविधा अनिवार्य होगी।
6️⃣ वाहनों के सभी दस्तावेज पूरे और फिटनेस प्रमाणित होने चाहिए।
7️⃣ पुलिस जांच के समय सभी दस्तावेज और वाहन दिखाने में संचालक को सहयोग करना अनिवार्य होगा।
8️⃣ केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी सभी नियमों और अधिनियमों का पालन अनिवार्य होगा।
9️⃣ वाहन लेने वाले व्यक्ति का पता, पहचान दस्तावेज और संपर्क नंबर रजिस्टर में दर्ज करना जरूरी होगा।
🔟 गाड़ी में यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों का भी विवरण और पहचान सत्यापित करना अनिवार्य होगा।
1️⃣1️⃣ सभी रिकॉर्ड लिखित रूप से रजिस्टर में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
1️⃣2️⃣ यदि किसी संदिग्ध गतिविधि का संदेह हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या कंट्रोल रूम को सूचना देना अनिवार्य होगा।
यदि कोई व्यक्ति या फर्म इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 17 अप्रैल से प्रभावी रहेगा और 16 जून 2025 तक लागू रहेगा।
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