पलामू, 22 जुलाई (Udaipur Kiran) । पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अष्टम जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आयशा खान की अदालत ने मंगलवार को हत्या के चार आरोपित को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने सभी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाले आरोपितों में दो बेटे, पिता एवं एक अन्य शामिल है।
उल्लेखनीय है कि जिले के विश्रामपुर थाना के बड़की कौड़िया के फूलचंद यादव ने विश्रामपुर थाना में (कांड संख्या 47/2018) 9 जुलाई 2018 को भारतीय दंड विधान की धारा 147, 148, 149, 307, 302/34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि खेत जोतने को लेकर लड़ाई हुई थी। आरोपितों ने खेत में ही ददई यादव व रघुराई यादव की हत्या कर दी थी।
अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए नावाबाजार थाना के कुंभीखुर्द के ललन यादव, गोविंद यादव, नारद यादव और अमृत यादव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ललन एवं नारद भाई हैं, जबकि अमृत पिता।
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(Udaipur Kiran) / दिलीप कुमार
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