भोपाल, 24 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने शुक्रवार को कहा कि भावांतर भुगतान योजना भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राईस डिफिसिट स्कीम के तहत संचालित की जा रही है. प्रदेश के किसानों की खरीफ 2025 में उत्पादित सोयाबीन उपज मंडियों में नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय होने पर विक्रय दर/मॉडल प्राईस से प्राप्त राशि एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश शासन द्वारा की जाना है.
उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत समर्थन मूल्य तथा मॉडल प्राईस की भावांतर की राशि का भुगतान भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा. मंडी समिति में किसानों द्वारा अपनी सोयाबीन उपज नीलामी किये जाने के उपरांत व्यापारी द्वारा राशि का भुगतान उसी दिन किसान को किया जायेगा. किसानों को शासन द्वारा देय भावांतर राशि का भुगतान समय-सीमा में करने के लिए मंडी बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से ऋण की व्यवस्था की जायेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय अवधि में की जायेगी. इस योजना के तहत मंडी बोर्ड पर किसी तरह का अतिरिक्त व्यय-भार नहीं आयेगा. किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कंषाना ने कहा है कि भावांतर योजना के संबंध में शासन द्वारा लिए गए निर्णय सर्वमान्य और किसान हित में है.
(Udaipur Kiran) तोमर
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