चित्तौड़गढ़, 19 जुलाई। जिले के बेगूं थाना बेगू क्षेत्र में स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक को पुलिस ने शनिवार देर शाम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। यहां से उसे 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर सौंपने के आदेश दिए है। पुलिस गहनता से मामले की अनुसंधान में जुटी हुई है। आरोपित को न्यायालय में पेश करने के दौरान हमले के आशंका देख सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। देर शाम पुलिस ने उसे चित्तौड़गढ़ में न्यायाधीश के आवास पर पेश किया।
जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि 17 जुलाई को जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ के समक्ष बेगूं उपखंड क्षेत्र में एक गांव के लोगों ने पेश होकर एक लिखित रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि स्कूल में कार्यरत अध्यापक शम्भूलाल धाकड़ निवासी तुरकड़ी बच्चों के साथ अश्लील हरकते करता है। इस रिपोर्ट की गम्भीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई कर अध्यापक को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। मामले में 18 जुलाई को थानाधिकारी बेगूं शिवलाल मीणा व एसडीएम बेगूं ने राजकीय उच्च माध्यमिक पहुंच जांच शुरू की। यहां विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बध में जानकारी प्राप्त की। इसमें बच्चों के साथ अश्लील हरकत की पुष्टि हुई। इस पर पीड़ित पक्ष के वारिसान के द्वारा मौके पर एक लिखित रिपोर्ट पेश की। इस पर थाना बेगूं पर बीएनस, आईटी एक्ट, पोक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न डिप्टी रावतभाटा कमलप्रसाद मीणा द्वारा मौके पर पहुंच अनुसंधान शुरू किया। पीड़ित बच्चों के बयान दर्ज कर मेडिकल करवाया। मामले में आरोपित शम्भूलाल पुत्र घीसालाल धाकड़ निवासी तुरकड़ी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। आरोपित विद्यालय में अध्ययनरत कुछ बच्चों के साथ अश्लील हरकते करते हुए वीडियो बनाना अनुसंधान में पाया गया। आरोपित को शनिवार को न्यायालय मे पेश किया गया। इसको पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर विस्तृत पूछताछ कर अनुसंधान जारी है।
सेवा से किया बर्खास्त
अध्यापक शम्भूलाल धाकड़ के विरुद्ध विद्यार्थियों के साथ अश्लील हरकतें, यौन उत्पीड़न, अप्राकृतिक दुष्कृत्य एवं वीडियो बनाने जैसे गंभीर आरोप प्रमाणित पाए गए। ऐसे में इसे राज्य सेवा से पदच्युत कर दिया गया है। इसके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों एवं पेश वीडियो साक्ष्यों के आधार पर जांच समिति गठित कर त्वरित विभागीय जांच की गई। इसमें धाकड़ द्वारा किया गया कृत्य राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया। इसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 व पॉक्सो अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है तथा वे वर्तमान में पुलिस अभिरक्षा में हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19(ii) के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए आरोपित को बिना शासकीय सेवा में बनाए रखे जाने के अयोग्य घोषित करते हुए तत्काल प्रभाव से सेवा से पृथक कर दिया है
(Udaipur Kiran) / अखिल
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