नैनीताल, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . Uttarakhand राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष-जिला न्यायाधीश हरीश कुमार गोयल के निर्देशन में सचिव सिविल जज-सीनियर डिवीजन पारुल थपलियाल के द्वारा Saturday को “अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस” के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यापीठ विद्यालय-निशांत स्कूल में विशेष विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
शिविर का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्य तारा बोरा द्वारा अतिथियों के स्वागत-अभिनंदन के साथ किया गया. इस अवसर पर सचिव पारुल थपलियाल ने बालिकाओं के अधिकारों पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी. उन्होंने बताया कि Indian संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक सभी को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है. अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों की समाप्ति का उल्लेख है.
शिविर में घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, किशोरावस्था में भाग जाने की प्रवृत्ति तथा लैंगिक अपराधों से बालिकाओं की सुरक्षा हेतु पोस्को अधिनियम पर भी विस्तार से जानकारी दी गई. रिटेनर अधिवक्ता तारा आर्या ने भी विचार रखे. शिविर में यशवंत कुमार, जितेंद्र बिष्ट सहित विद्यालय के सभी अध्यापक-अध्यापिकाएं भी उपस्थित रहे.
(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी
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