फिरोजाबाद, 1 नवंबर (Udaipur Kiran) . न्यायालय ने Saturday को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
थाना सिरसागंज के क्षेत्र भडपुरा निवासी गंगा सिंह की 16 अगस्त 2020 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह प्रातः टहलने जा रहे थे. उसी दौरान उन पर हमला किया गया था. इस मामले में गंगा सिंह के पुत्र हरवेंद्र सिंह ने राम खिलाड़ी पुत्र जयवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. वह भडपुरा का रहने वाला है. पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया.
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला. अभियोजन की पैरवी एडीजीसी अवधेश शर्मा ने की. उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने राम खिलाड़ी को हत्या का दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 50 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
You may also like

'मैं अब भी गहरी तकलीफ़ में हूं', एयर इंडिया विमान हादसे में अकेले ज़िंदा बचे शख़्स की आपबीती

खुलˈ गया राज: इसलिए कुल्फी वाला बर्फ में मिलाता है नमक, जानकार नहीं होगा यकीन﹒

Delhi News: दिल्ली वालों की बल्ले-बल्ले, पानी के बकाया बिल को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी

दूधˈ में लौंग डालकर पी लें पुरुष फिर देखिए ये चमत्कारी फ़ायदा﹒

पाकिस्तानी फौज का दीन-ईमान सब डॉलर है... पाक एक्सपर्ट ने खोल दी पोल, बताया कैसे अमेरिका को दिया धोखा





