पश्चिमी सिंहभूम, 4 नवंबर (Udaipur Kiran) . जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम के न्यायालय ने मंगलवार काे बैंक डकैती मामले में अभियुक्त अमर कुमार तिडू को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अमर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
यह मामला नोवामुंडी थाना कांड संख्या 40/2015 से संबंधित है. इससे संबंधित प्राथमिकी 26 अगस्त 2015 को दर्ज की गई थी. वादी जय सिंह पुरती की ओर से दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर मामला दर्ज हुआ था. उस समय अज्ञात अपराधियों ने कैनरा बैंक, डांगुवापोसी शाखा में घुसकर देशी कट्टे का भय दिखाते हुए एक लाख 51 हजार 275 रुपये की डकैती की थी.
घटना के बाद चाईबासा पुलिस ने गहन जांच करते हुए वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और मुख्य आरोपित अमर कुमार तिडू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था. पुलिस की ओर से प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर इस मामले का विचारण सत्रवाद संख्या 69/2016 में किया गया.
लगभग नौ वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुनाई. इस फैसले के बाद Superintendent of Police ने न्यायालय के निर्णय को कानून व्यवस्था और न्याय की जीत बताया है.
—————
(Udaipur Kiran) / गोविंद पाठक
You may also like

'अब मुसलमानों को गाली न देने लगें', तेजस्वी यादव के ओवैसी पर दिए बयान का साइड इफेक्ट

मंदसौर के मास्टर प्लान-2041 की विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले विधायक जैन

शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, लोगों ने किया विरोध

शरीर मेंˈ इस ख़ास अंग पर तिल वाले लोग होते हैं बेहद कामुक, कहीं आप भी तो नहीं शामिल﹒

गाय-भैसों की तस्करी कर कटने के लिए भेजता था बांग्लादेश, असम में बॉर्डर से मास्टरमाइंड अकरम अली गिरफ्तार





